बीसीसीआई को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अधीन लाने की तैयारी

बीसीसीआई को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अधीन लाने की तैयारी

भोपाल [ महा मीडिया] 

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और सभी राज्य क्रिकेट संघों से पूछा है कि उन्हें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। बीसीसीआई मामले में कुछ क्रिकेट संस्थाओं की याचिकाओं  पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह बात कही। बेंच ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों की यह भी कहा कि वह इस बारे में निर्देश लें कि उनके पदाधिकारियों की सेवा की शर्तें 2025 के अधिनियम  के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए जो अब लागू हो चुका है। इस प्रस्तावित नए वैधानिक ढांचे का उद्देश्य देश के सभी खेल निकायों में पारदर्शिता, समय पर चुनाव और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

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