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राजनैतिक दलों के लिए नई विज्ञापन नीति जारी
भोपाल [महामीडिया] चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कठोर निर्देश जारी किए हैं। अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी राजनीतिक विज्ञापन से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से परमिशन लेना जरूरी होगा।यह निर्देश पांच राज्यों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों और छह राज्यों के उपचुनावों के लिए लागू होगा। आयोग के मुताबिक बिना प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन टीवी, रेडियो, सार्वजनिक स्थानों पर इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं कर सकेगा।